गुमला खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई

गुमला खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई
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खाद्य सुरक्षा विभाग का निरीक्षण
कई प्रतिष्ठानों से खाद्य सामग्री के सैंपल जब्त, कोटपा अधिनियम के तहत भी कार्रवाई

गुमला: आज खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री लव कुमार गुप्ता ने किया। निरीक्षण चैनपुर बस स्टैंड, एमएलए रोड और कुरुमगढ़ रोड स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों में किया गया।

निरीक्षण के क्रम में निम्नलिखित प्रतिष्ठानों से खाद्य सामग्री के सैंपल एकत्र किए गए, जिन्हें जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया:

महावीर होटल से रसगुल्ला
अजीत जनेरल स्टोर से मधुसूदन घी
विनीत किराना स्टोर से आधुनिक हल्दी पाउडर
विशाल किराना स्टोर से सुपर फ्रेश हल्दी पाउडर
धाना होटल से लड्डू

निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, लेबलिंग, एक्सपायरी तिथि और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया। सभी दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए कि

एक्सपायरी उत्पाद न बेचें
सभी खाद्य सामग्री पर स्पष्ट लेबलिंग करें
नियमित पेस्ट कंट्रोल कराएं
होटल/रेस्टोरेंट स्टाफ द्वारा एप्रोन, ग्लव्स और हेडगियर पहनना अनिवार्य करें
सभी कर्मचारियों का मेडिकल परीक्षण समय-समय पर कराएं

एफएसएसएआई अधिनियम 2006 का उल्लंघन, स्वच्छता में कमी और बिना लाइसेंस संचालन के कारण निम्न प्रतिष्ठानों पर अर्थदंड लगाया गया:

अनिल बड़ा – ₹2000
अंशु अभिषेक बड़ा-₹1000
अजीत जनेरल स्टोर– ₹5000
अनुराग होटल– ₹5000
विनीत किराना स्टोर – ₹2000

कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई, स्कूल क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद बेचते दुकानदारों पर जुर्माना

खाद्य सुरक्षा अभियान के साथ-साथ कोटपा अधिनियम (COTPA Act) के अंतर्गत भी एक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस अभियान में निषेध सलाहकार श्रीमती वंदना स्मिता होरो एवं कंप्यूटर ऑपरेटर प्रियांशु कुमार शामिल रहे।

अभियान के तहत स्कूल परिसरों से 100 मीटर की परिधि में आने वाले सभी दुकानों की छानबीन की गई। निरीक्षण के दौरान टोंगो स्कूल के पास स्थित निम्न दुकानों में तंबाकू युक्त उत्पाद बेचते हुए दुकानदारों को रंगे हाथ पकड़ा गया:

तारा देवी
सुमन मिंज
अनिल बड़ा
अंशु अभिषेक बड़ा

इन सभी दुकानदारों को तंबाकू उत्पाद न बेचने की सख्त चेतावनी दी गई तथा कोटपा अधिनियम के अंतर्गत उचित जुर्माना भी लगाया गया।

जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि खाद्य सुरक्षा एवं जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में जागरूक रहें और किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना संबंधित विभाग को दें।

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