DTO और थाना प्रभारी का पटेल चौक से सिसई रोड तक ‘पैदल मार्च’: ओवरलोडिंग पर 2 वाहनों पर FIR, दिनभर में ₹1.50 लाख से अधिक का जुर्माना
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गुमला: गुमला जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 को नियमों के उल्लंघन पर अब तक की सबसे कठोर कार्रवाई की।
जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) ज्ञान शंकर जायसवाल और गुमला थाना प्रभारी महेंद्र करमाली के नेतृत्व में चले इस अभियान में माननीय विधायक भी मौजूद रहे, जिन्होंने प्रशासन की सख्ती की भूरि-भूरि प्रशंसा की।
जाँच अभियान के दौरान दिनभर में ₹1.50 लाख से अधिक और रात में ₹27 हजार का जुर्माना लगाया गया।
माननीय विधायक ने की प्रशासन की प्रशंसा
जाँच अभियान में माननीय विधायक की उपस्थिति ने इस कार्रवाई के महत्व को और बढ़ा दिया। उन्होंने प्रशासन की सख्ती की प्रशंसा करते हुए कहा:
” गुमला जिले में दुर्घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। प्रशासन की यह सख्ती सराहनीय है। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि वे अपनी सुरक्षा के लिए नियमों को अनदेखा न करें।”
ओवरलोडिंग पर ‘जीरो टॉलरेंस’: 2 वाहनों पर FIR दर्ज
प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि ओवरलोडिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कल दिन में पकड़े गए नियमों के उल्लंघन पर आज बड़ी कार्रवाई की गई है:
FIR दर्ज: कल स्कूल के बच्चों को और यात्रियों को ओवरलोड करते हुए पकड़े गए टेंपो और टुकटुक (e-rickshaw) गाड़ियों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है।
सख्ती का कारण: DTO ने कहा कि ओवरलोडिंग करते हुए पकड़े जाने पर वाहनों को जब्त किया जा रहा है, और अब कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
दिनभर चला ‘पैदल मार्च’ और ₹1.50 लाख का जुर्माना
सुबह के समय DTO और थाना प्रभारी ने संयुक्त रूप से पटेल चौक से सिसई रोड तक पैदल मार्च किया। दिन भर चले इस अभियान में:
कुल जुर्माना: नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर ₹1,50,000 (एक लाख पचास हजार रुपए) से अधिक का जुर्माना लगाया गया।
छात्रों पर कार्रवाई: बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चला रहे स्कूल छात्रों और ट्रिपल राइडिंग करने वालों पर चालान काटा गया।
ऑटो पर सख्ती: ऑटो रिक्शा में सामने की सीट पर सवारी बैठाने के नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई।
रात के सफर में ₹27 हजार का जुर्माना और चेतावनी
दिनभर की सख्ती के बाद, अधिकारियों ने रात में भी सघन जाँच जारी रखी।
रात में जुर्माना: रात के सफर में नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ी गईं यात्री बसों पर ₹27,000 का जुर्माना लगाया गया।
अतिरिक्त लाइट पर अंतिम चेतावनी: DTO ने साफ चेतावनी दी कि बसों में अतिरिक्त लाइटें (Extra Light) लगाकर चलना अवैध है। उन्होंने कहा, ” चालक खुद ही इन लाइटों को हटा लें। यदि DTO या पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी, तो जुर्माने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी ।”
दिसंबर: दुर्घटना का माह, नियमों का पालन अनिवार्य
जिला परिवहन पदाधिकारी ज्ञान शंकर जायसवाल ने वाहन चालकों से अपील की, ” दिसंबर दुर्घटना का माह है। सुरक्षित रहना है तो नियमों को ताक पर न रखें। नियम अपनी जान बचाने के लिए हैं, तोड़ने की गलती न करें।”
अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि गुमला जिले में सुरक्षित और अनुशासित सड़क परिवहन व्यवस्था स्थापित करने के लिए, यह सघन जाँच अभियान लगातार जारी रहेगा।
