कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन

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बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को लेकर एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला एवं अवेयरनेस कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया।

कार्यशाला में अधिनियम के Chapter–VI (Duties of Employer) के अंतर्गत Section 19(C) एवं Section 24(A) से संबंधित प्रावधानों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इस अवसर पर कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं गरिमा सुनिश्चित करने के साथ-साथ शिकायत निवारण की प्रक्रिया पर विशेष रूप से चर्चा की गई।

कार्यक्रम के दौरान विभागीय आंतरिक समिति की बाह्य सदस्य श्रीमती गुंजन बिहारी ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को सरल एवं स्पष्ट भाषा में समझाया। उन्होंने सुरक्षित एवं संवेदनशील कार्यस्थल निर्माण में सभी की भूमिका पर बल दिया।

कार्यशाला में सांस्कृतिक कार्य निदेशालय की निदेशक श्रीमती रूबी, संग्रहालय निदेशालय के निदेशक श्री कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव श्री महमूद आलम सहित कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की विभिन्न शाखाओं के पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर विभाग की उप सचिव सुश्री कहकशां द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम सुरक्षित, संवेदनशील एवं सम्मानजनक कार्यस्थल के निर्माण की दिशा में अत्यंत आवश्यक हैं।

वहीं विभागीय आंतरिक समिति की अध्यक्ष सह निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय श्रीमती रूबी ने कार्यशाला को ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी बताते हुए भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रमों के निरंतर आयोजन की आवश्यकता पर जोर दिया।

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