झारखंड के 8 डीएसपी का हुआ IPS में प्रमोशन 

झारखंड के 8 डीएसपी का हुआ IPS में प्रमोशन

 

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में प्रमोशन के लिए झारखंड कैडर की 2022 और 2023 की चयन सूची को मंजूरी दे दी है। यह अनुमोदन 08 दिसंबर 2025 को भारतीय पुलिस सेवा (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 के विनियमन 7(3) के तहत किया गया। UPSC की बैठक 10 नवंबर 2025 को आयोजित हुई थी, जिसमें कुल 08 रिक्तियों को भरने के लिए राज्य पुलिस सेवा (SPS) के अधिकारियों के नामों की समीक्षा की गई।

 

 

8 डीएसपी को मिला IPS प्रमोशन

 

1. शिवेंद्र

 

2. राधा प्रेम किशोर

 

3. मुकेश कुमार महतो

 

 

4. दीपक कुमार

 

 

 

पहले तीन अधिकारियों के नाम प्रोविजनल रूप से शामिल किए गए हैं, जो लंबित आपराधिक मामलों की जांच और राज्य सरकार से मिलने वाले इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट पर निर्भर करेंगे।

 

 

शिवेंद्र

 

राधा प्रेम किशोर

 

मुकेश कुमार महतो

 

मंजरूल होदा

 

राजेश कुमार

 

रोशन गुरिया

 

श्रीराम समद

 

यहाँ OA, OB और OC के रूप में पहले तीन नाम चयन सूची के सामान्य आकार से अतिरिक्त जोड़े गए हैं, जो नियम 5(5) की दूसरी प्रोविजन के अनुसार है। इन्हें भी लंबित मामलों की वजह से प्रोविजनल रखा गया है।

 

 

 

 

 

 

2020 की चयन सूची में बड़ा बदलाव – अविनाश कुमार को मिला स्थान

F. No. 1-14013/08/2025-IPS-I (E)(I) के अनुसार, रिव्यू सेलेक्शन कमिटी (Review SCM) द्वारा पुनर्विचार के बाद अविनाश कुमार (D.O.B: 01.03.1979) को झारखंड कैडर की IPS Select List 2020 में शामिल कर लिया गया।

 

नई पोजिशनिंग (Review SCM के बाद)

 

अविनाश कुमार को S.No. 3A पर रखा गया,

 

श्री बिमल कुमार (S.No.3) के नीचे

 

और श्री मनीष टोप्पो (S.No.4) के ऊपर।

 

यह सूची 19 जून 2023 को आयोजित चयन समिति की बैठक में तैयार की गई थी।

 

UPSC ने इसका अनुमोदन अपने पत्र संख्या 7/26/2025-AIS (दिनांक 08.12.2025) के माध्यम से किया। यह पुनर्विचार CAT, पटना (सर्किट बेंच रांची) के आदेश दिनांक 22.01.2025 (OA No. 051/778/2023) के पालन में किया गया।

 

अविनाश कुमार की नियुक्ति के मुख्य बिंदु

राष्ट्रपति ने IPS (Recruitment) Rules, 1954 और IPS (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 के तहत अविनाश कुमार की IPS में नियुक्ति को मंजूरी दी।

 

उनकी नियुक्ति उनके तत्काल जूनियर मनीष टोप्पो की नियुक्ति तिथि से प्रभावी मानी जाएगी। नियुक्ति पर भविष्य में DoPT के निर्णय और कोर्ट के आदेश लागू होंगे, यदि इंटरपोलेशन को लेकर कोई निर्देश आता है। यह आदेश मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना 19.07.2023 के अतिरिक्त जारी किया गया है।

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