बिहार श्रम विभाग: श्रमिक दिवस पर ‘अंतिम व्यक्ति तक लाभ’ का संकल्प

श्रमिक दिवस पर बिहार सरकार का वादा: जन्म से मृत्यु तक योजनाओं का लाभ, 16 कल्याणकारी स्कीम संचालित`

`1 अप्रैल से नई न्यूनतम मजदूरी लागू: अकुशल को 436, अतिकुशल को 672 रुपये प्रतिदिन

पटना, 1 मई। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2026 पर दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना में आयोजित कार्यक्रम में श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने श्रमिकों के उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम का उद्घाटन विभाग के सचिव दीपक आनन्द ने दीप प्रज्वलित कर किया।

सचिव ने कहा कि आज पूरे विश्व में बिहार के श्रमिकों ने अपनी अलग पहचान बनाई है। कई देशों में वे सत्ता में भी भागीदारी रखते हैं और अपने हित में नियम बनाते हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य के श्रमिक जहां भी जाएंगे, अपनी बुद्धि और कार्यक्षमता से लोहा मनवाएंगे।

*जन्म से मृत्यु तक कवरेज:* सचिव ने कहा कि श्रम संसाधन विभाग ही ऐसा विभाग है जो श्रमिकों को जीवन के हर चरण में लाभ देता है। बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों के लिए 16 जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए भी विशेष योजना है। राज्य से बाहर या विदेश में काम करने वाले मजदूरों को दुर्घटना में स्थायी-अस्थायी अपंगता पर अनुदान दिया जाएगा। मृत प्रवासी श्रमिकों का पार्थिव शरीर पैतृक आवास तक पहुंचाने का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

*असंगठित क्षेत्र के लिए नई सुरक्षा योजना:* कामगार एवं शिल्पकार मजदूरों के लिए बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा संशोधन योजना, 2024 संचालित है। इसके तहत दुर्घटना मृत्यु, निःशक्तता, असाध्य रोगों के लिए चिकित्सा सहायता और बच्चों के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। योजनाओं का लाभ देने के लिए कैंप लगाकर आवेदन लिए जा रहे हैं।

*खाड़ी देशों में फंसे मजदूरों की मदद:* सचिव ने बताया कि हाल ही में खाड़ी देशों में फंसे मजदूरों पर विभाग ने नजर रखी। हेल्पलाइन जारी कर सहायता दी गई। लौटने वाले श्रमिकों को हर संभव मदद का निर्देश है। नई श्रम संहिताओं पर भी काम हो रहा है, जिसे जल्द मंत्रिमंडल से अनुमोदित कराया जाएगा।

*नई मजदूरी दरें लागू:* श्रमायुक्त राजेश भारती ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से नई दर लागू है। वेतन संहिता, 2019 के अनुसार अकुशल को 436 रुपये, अर्द्धकुशल को 452 रुपये, कुशल को 551 रुपये और अतिकुशल को 672 रुपये प्रतिदिन देना अनिवार्य है।

विशेष सचिव सुनील कुमार यादव ने कहा कि निर्माण श्रमिकों का निबंधन बिहार भवन बोर्ड में कराना जरूरी है ताकि 16 योजनाओं का लाभ मिल सके। कार्यक्रम में 6 कारखाना प्रबंधकों ने 63 श्रमिकों को कुशल कार्य के लिए सम्मानित किया।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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